जयपुर। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में हाईकोर्ट से बरी हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ के बरी होने संबंधी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका लगा दी है। मामले में जल्द ही सुनवाई शुरु हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई-2016 में सलमान खान को साक्ष्य के अभाव में चिंकारा शिकार मामले में बरी कर दिया था। इस आदेश के बाद से जोधपुर समेत राजस्थान का विश्नोई समाज और वन्यजीव प्रेमियों ने आंदोलन भी चला रखा है। जोधपुर, बीकानेर समेत कई स्थानों पर धरने-प्रदर्शन भी हुए। इनका आरोप है कि राज्य सरकार की कमजोर पैरवी के चलते सलमान खान बरी हो गया। विश्नोई समाज की नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और साथ ही सलमान खान को चिंकारा शिकार मामले में सजा देने की गुहार की गई है। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 27 सितंबर, 1998 को भवाद गांव में दो चिंकारा और 28 सितंबर 1998 में मथानिया में एक शिकार के संंबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। निचली अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी मानते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रेल 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सलमान खान ने ऊपरी अदालत में इस आदेश को चुनौती दी, हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सलमान व अन्य को बरी कर दिया।

LEAVE A REPLY