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जयपुर। चाकसू स्थित खातेदारी की कृषि भूमि का फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराने के मामले में एक आरोपी केवलराम को मालवीय नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बाद में एसीएमएम-12 सरिता स्वामी ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। परिवादी जगदीश नारायण के वकील यशु देव सिंह चौधरी तथा अनिल शर्मा ने बताया कि इस संबंध में 29 अक्टूबर, 2०13 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी जांच कर पुलिस ने कोर्ट में एफआर दे दी। प्रोटेस्ट पेश होने पर कोर्ट ने 28 जनवरी को एफआर अस्वीकार कर अप्रार्थी केवल राम, रेखा, आलोक, निरंजन, गुरुचरण, नवल किशोर व कन्हैयालाल के खिलाफ धारा 42०, 4०6, 467, 468, 471 व 12० बी के तहत प्रसंज्ञान लेकर सभी को गिरफ्तारी वारन्ट से 4 अप्रेल को तलब किया था। मामले में दूषित अनुसंधान करने वाले थानेदार (चाकसू) बजरंग लाल के खिलाफ कोर्ट ने डीजीपी को क्रिमीनल जनरल रूल्स 198० के नियम 66 के तहत कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही की एक प्रति एक माह में कोर्ट को भी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं।

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