– घर में घुसकर मारी थी गोली, दों बहनें बरी, दो भाई है फरार
जयपुर। भरतपुर जिले के कामां थाना इलाके में डीजे स्तर के जज आर डी रोहिला के पिता खेमचंद रोहिला एवं भाई गिर्राज प्रसाद की घर में घुस कर गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआई मामलों की स्पेशल कोर्ट-3 में जज प्रहलाद राय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए नला बाजार.कामां निवासी अभियुक्त दो भाईयों पदम सिंह व डालचन्द को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उनकी दो बहनों मीरा एवं कुमारी विजय को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में आरोपी दो भाई परसाराम एवं प्रवीण जाटव घटना के बाद से ही फरार है। जमीन विवाद को लेकर दोनों परिवारों में रंजिश थी। मृत पिता.पुत्र एडवोकेट थे। इस घटना में गिर्राज की पत्नी अंजूए मां विद्या देवीए भाई राजेन्द्रए उसकी पत्नी प्रमीला सहित अन्य भी घायल हुए थे। जमीनी विवाद और रंजिश में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हमलावरों ने घर के दूसरे सदस्यों पर भी जानलेवा हमला किया थाए हालांकि वे बच गए।

भरतपुर के कामां में रहने वाले खेमचंद रोहिला, उनके बेटे गिर्राज प्रसाद के घर पर हमलावर हथियारों से लैस होकर 29 जुलाई 2010 को घुसे और खेमचंद रोहिला, गिर्राज प्रसाद को गोली मार दी। हमलावरों ने गिर्राज की पत्नी अंजू, मां विद्या देवी, भाई राजेन्द्र, उसकी पत्नी प्रमिला समेत अन्य पर भी गोलियां दागी और धारदार हथियारों से हमला किया। गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग जमा हुए तो हमलावर भाग गए। हमलावर पकड़े नहीं गए तो अंजू देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके हमलावरों की गिरफ्तारी और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की गुहार की। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि जमीनी विवाद और रंजिश के चलते राम सिंह जाटव के बेटों और रिश्तेदारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सीबीआई जांच में सामने आया कि रामसिंह जाटव का आतिशबाजी का कारखाना था, जिसमें परिवार के सभी लोग काम करते थे।

11 जून 2010 को पुलिस ने राम सिंह जाटव, पत्नी सुशीला, बेटियों मीनू और विजय के खिलाफ आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसकी शिकायत रोहिला परिवार ने की थी। इससे दोनों परिवारों में रंजिश बढ़ गई। हत्याकांड के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने रामसिंह जाटव की बेटियों मीराए विजय और बेटे पदम सिंह व डालचन्द को गिरफ्तार करके चालान पेश किया। मामले में परसाराम व प्रवीण जाटव भगौडा है और उन पर दो-दो लाख रुपए का ईनाम घोषित है। मामले में आरोपी पक्ष भाई.बहन है। पीडित पक्ष और आरोपियों के बीच लम्बे समय से जमीनी विवाद चल रहा था और कोर्ट में मुकदमें भी लंबित है।

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