Accident Claim
जयपुर। शादी के 6 माह बाद ही पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के मामले में एडीजे-13, जयपुर मैटàो कोर्ट में जज सीमा जुनेजा ने अभियुक्त पति ईकबाल कुरैशी (4०) निवासी भट्टा बस्ती हाल गुलाबी नगर-भांकरोटा को सोमवार को आईपीसी की धारा 3०2 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने वाला मृतका का भाई मो. रियाजुद्दीन, अन्य परिजन, मकान मालिक जाकिर हुसैन सहित अन्य गवाह बयानों के समय कोर्ट में पलटी मार गए। सरकार की प्रार्थना पर कोर्ट ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया था।
साथ ही मामले में दूषित अनुसंधान करने वाले जांच अधिकारी बगरू थाने में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर भंवर लाल वैष्णव की जांच को कोर्ट ने असन्तोषजनक बताते हुए कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी ने परिवादी को हत्या की सूचना देने वाली बड़ी बहन से कोई पूछताछ नहीं की और ना ही गवाह बनाया।मोहम्मद रियाजुद्दीन ने 26 जून, 2०12 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन मुमताज ने 6 माह पहले ईकबाल कुरेशी के साथ शादी की थी। उसकी बहन पहले से शादीशुदा थी और दो बच्चे हैं। अभियुक्त भी शादी शुदा था और उसके भी दो बच्चे थ्ो। पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त पत्नी को खर्चा नहीं देता था और इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। 26 जून, 2०12 को ही वह पीहर से भांकरोटा घर आई थी। पडौसियों ने दोनों को शाम 4.3० बजे लड़ते हुए देखा था। वह अपना सामान पैक कर पति को छोड़कर जा रही थी। जिससे नाराज होकर अभियुक्त ने हाथ से व दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर भाग गया था। 3 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

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