जयपुर. अपनी निजी एवं पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बड़े भाई से 10 लाख रुपए उधार लेकर भुगतान पेटे 17 दिसम्बर 2०12 को 1० लाख रुपए का फर्जी चेक देने के मामले में अभियुक्त सगे छोटे भाई को एनआई एक्ट मामलों की विश्ोष कोर्ट.12 में जज परवीन बानू ने दो साल की जेल एवं 2० लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस संबंध में हीरापुरा अजमेर रोड निवासी भंवर सिंह खंगारोत ने 2०13 में छोटे भाई भूपेन्द्र सिंह खंगारोत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी के वकील विश्वनाथ शर्मा एवं राकेश यादव ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त का भुगतान पेटे दिया गया चेक बैंक से अपर्याप्त राशि के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया था। लीगल नोटिस देने तथा कोर्ट में परिवाद पेश होने के बाद भी उधार ली गई राशि की अदायगी नहीं की।

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