जयपुर। अन्तरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एण्ड सीरिया के लिए फडिंग की व्यवस्था करने वाले आतंकी फतेहपुर-सीकर निवासी जमील अहमद ने डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की है। अदालत ने उसकी प्रथम जमानत अर्जी एक दिसम्बर 2016 को खारिज की थी। जमानत अर्जी में जमील का कहना है कि उसे 15 नवम्बर 2०16 को हिरासत में लेकर 16 नवम्बर को एफआईआर दर्ज की गई थी। सबूत नहीं होने के कारण एटीएस चालान पेश नहीं कर सकी है। कोई अपराध नहीं किया। कड़ी मेहनत कर विदेश में नौकरी कर रहा था। किसी भी नरसंहार व विध्वंसकारी गतिविधियों में भाग नहीं लिया। जमानत अर्जी का लोक अभियोजक पी.ण्एस. चौहान के आपत्ति करने पर डीजे अनिल कुमार गुप्ता ने जांच अधिकारी को 12 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

LEAVE A REPLY