Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। 16 अक्टूबर, 2०15 को ट्रक खरीदने के लिए 26 लाख, 55 हजार रुपए का ऋण लेकर 1० लाख 58 हजार 19० रुपए की बकाया किश्तें नहीं चुकाने पर ऋण वसूली अधिकरण, नेहरू पैलेस, टोंक रोड जयपुर के जज विवेक सक्सैना ने प्रार्थी आईसीआईसीआई बैंक को ऋणी राजेन्द्र मीना पुत्र लक्ष्मण मीना निवासी प्रतापगढ़-अलवर का वाहन ट्रक जब्त करने की इजाजत देते हुए पुलिस की भी सहायता लेने की छूट दी है।

बैंक की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट श्रीकृष्ण खण्डेलवाल ने अधिकरण/अदालत को बताया कि ऋणी राजेन्द्र मीणा ट्रक आरजे-14 जीजी 7182 पर 26,55,००० रुपए का ऋण लिया था, जो उसे 63,8०० रुपए की 53 किश्तों में भुगतान करना था। विपक्षी ने सम्पूर्ण किश्तें नहीं चुकाई और वाहन को बेचने का प्रयास कर रहा है। बैंक ने ऋणी पर 1०,58,19० रुपए बकाया बताए हैं। अधिकरण अंतरिम पर सुनवाई करते हुए रिसीवर नियुक्त करने तथा ट्रक को जब्त करने के आदेश दिए हैं। अधिकरण ने निकटतम पुलिस स्टेशन की मदद लेने की भी इजाजत दी है।

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