Income Tax Department

jaipur. किसी भी कंपनी के मामले में, आवेदन के निगमन, स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन और कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) का आवंटन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को एक सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से एक ही साथ किया जा सकता है। इन मामलों में एमसीए द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन (सीओआई) में दोनों पैन और टैन का उल्लेख है।

वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 ए में संशोधन किया गया जिसमें परतदार कार्ड के रूप में पैन जारी करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमसीए द्वारा जारी सीओआई में उल्लिखित पैन और टैन को भी कंपनी के निर्धारिती पैन और टैन के पर्याप्त प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

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