नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल में आवारा कुत्तों द्वारा लोगों को काटने और हमला करने के मामले का स्थायी समाधान होना चाहिए। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। याचिका कन्नूर जिला पंचायत ने दायर की है। याचिका में 11 जून को कन्नूर में आवारा कुत्तों द्वारा एक 11 वर्षीय मूक-बधिर बच्चे को काट-काट कर मार डालने की घटना का जिक्र किया गया है। याचिका में 2022 में कोट्टायम में 12 साल के बच्चे को कुत्तों द्वारा काट कर मार डालने की घटना का भी जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। यह गंभीर मामला है। दरअसल 11 जून को कन्नूर जिले के मुजप्पिलंगड में आवारा कुत्तों के हमले से एक मूकबधिर लड़के की मौत हो गई थी। बीते दिनों पांच और लोगों की भी मौत हो चुकी है। इन घटनाओं को देखते हुए आवारा कुत्तों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया
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