जयपुर । कोतवाली थाना इलाके में एक युवती की ईच्छा के विरूद्ध कई बार दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियों क्लिीपिग बनाने एवं डरा धमका कर अवैध वसूली करने के अपराध में 19 फरवरी को गिरफ्तार किये गये 25 वर्षीय आरीफ खान निवासी सूरज कॉलोनी, रामगढ मोड, ब्रह्मपुरी की जमानत अर्जी सीएमएम, जयपुर मेट्रो सुनील गोयल ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।

कोर्ट ने 2० फरवरी को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भ्ोजा था। आरीफ खान ने जमानत अर्जी में कहा कि 24 फरवरी को उसकी शादी नियत है। वर-वधू पक्ष के कार्ड वितरित किये जा चुके है। नई नवेली दुल्हन बनने को तैयार महिला का जीवन भी अंधकारमय हो जायेगा।

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