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उप जिला जेल बांदीकुई में 13 साल पहले रिश्वत लेने का मामला
जयपुर। दौसा जिले के उप जिला कारागृह बांदीकुई में राशन सामग्री सप्लायर ठेकेदार के बकाया बिल पास करवाने की एवज में 13 साल पहले 3 अगस्त, 2००6 को 34०० रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अभियुक्त तत्कालीन मुख्य आरक्षक एवं कार्यवाहक सहायक कारापाल (जेलर) देशबंधु शर्मा (47) निवासी बडियाल रोड-बांदीकुई को एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट-दो में जज पवन कुमार शर्मा ने दो साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

इस संबंध में ठेकेदार ने 31 जुलाई, 2००7 को शिकायत दी थी कि उसकी फर्म दौसा इन्टरप्राइजेज ने 2००6-०7 के लिए बांदीकुई जेल में बंदियों के लिए राशन सामग्री का ठेका ले रखा है। वह प्रतिदिन राशन सप्लाई करता है। जेलर शर्मा समय पर भुगतान नहीं करता। माह अप्रेल से जून 2००6 तक के बकाया 68,498 रुपए के बिल पास करवाने के 4 हजार रुपए मांगे। सत्यापन के दौरान सौदा 3474 रुपए में हुआ और एक हजार रुपए ले लिए। 3 अगस्त को सरकारी निवास पर 24०० रुपए लेते हुए ट्रेप कर लिया। रिकार्ड हुई बातचीत में जेलर ने 74 रुपए कम बताए। तत्कालीन डीजी जेल के.एस. बेन्स ने 14 मई, 2००7 को अभियोजन स्वीकृति दी। एसीबी ने 18 जुलाई, 2००7 को चालान पेश किया।

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