– फागी थाने में रिश्वत का मामला
जयपुर। पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का नाम हटाने, गिरफ्तार नहीं करने की कह कर दो हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार जयपुर ग्रामीण के फागी थाने में तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रामगोपाल बैरवा निवासी टोंक को एसीबी मामलों की विश्ोष अदालत-दो में जज पवन कुमार शर्मा ने दो साल की जेल एवं 4 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। गंज बिसालू निवासी गोपाल दरोगा और नन्द सिंह ने तत्कालीन एएसपी लोकेन्द्र पालीवाल को शिकायत दी थी। अभियुक्त रामगोपाल ने पहले 500 एवं सत्यापन में 500 रुपए एवं ट्रेप के दौरान दो हजार रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी ने दो नवम्बर,2007 को चालान पेश किया। एसीबी लोक अभियोजक चन्दभान जोशी एवं महेन्द्र व्यास ने कोर्ट को बताया कि मासी नदी के पेटे में सवाई चक जमीन है, जिस पर ख्ोती को लेकर शिकायतकर्ताओं की सत्यनारायण मीणा से विवाद चल रहा था। झगड़ा रिपोर्ट एसएचओ सुरेन्द्र सिंह को दी. लेकिन दर्ज नहीं किया। शाम 5 बजे सत्यनारायण की दी गई रिपोर्ट को दर्ज कर जांच अधिकारी रामगोपाल ने एससी-एसटी केस लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी एवं 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 3 हजार रुपए में तय हुआ था।

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