जयपुर। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 में आवेदन करने के बाद अभ्यार्थी आशारानी शर्मा के विधवा होने पर उसे विधवा कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने सरकार से जवाब तलब करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
महिला का कहना था कि अभी भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उसके विधवा कोटे की कट ऑफ से अधिक अंक हैं। ऐसे में उसे विधवा कोटे में नियुक्ति दी जाए।


































