जयपुर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अहम निर्णय लेते हुए राज्य में निषेधाज्ञा की अवधि को एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाया गया है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की उपधारा (4) के प्रावधान के तहत सम्पूर्ण राज्य में निषेधाज्ञा लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार 18 व 19 मार्च को निषेधाज्ञा लागू की गई थी। इसके पश्चात कोरोना महामारी की संकटपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए 19 मई, 30 जून, 30 जुलाई तथा 31 अगस्त 2020 को इसके समय में वृद्धि की जाती रही है।

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