जयपुर। एडीजे-4 जयपुर महानगर ने आरसीएस को बीसीसीआई से निलंबित के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरसीए उपाध्यक्ष महमूद आब्दी की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश दिए। बीसीसीआई ने आईपीएल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ललित मोदी पर बीसीसीआई नियम के तहत आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगने के बाद कोई भी व्यक्ति बीसीसीआई व इससे संबद्ध किसी संस्था या क्लब का सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह सकता। राजस्थान किक्रेट एसोसिएशन ने ललित मोदी को पुन: अध्यक्ष चुन लिया।  बीसीसीआई ने आरसीए को सदस्यता से निलंबित कर दिया था। आरसीए ने एक दावा पेश कर निलंबन को चुनौती दी व कहा कि आरसीए के चुनाव राजस्थान खेल अधिनियम के तहत हुए हैं। इसलिए बीसीसीआई उसे निलंबित नहीं कर सकती । अत: निलंबन आदेश पर रोक लगाई जाए। बीसीसीआई की ओर से एडवोकेट राजेश जोशी ने कोर्ट को बताया कि आरसीए बीसीसीआई से संबद्ध और मान्यता प्राप्त संस्था है। ललित मोदी को बीसीसीआई आजीवन प्रतिबंधित कर चुका है ।  दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरसीए की अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि जब तक बीसीसीआई के नियम व विनियमों के संबंध में कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आरसीए के पक्ष में प्रथमद्ष्टया कोई मामला नहीं बनता।

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