High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में राशन सामग्री लेने के लिए लोगों को राहत देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश एसपी शर्मा की खण्डपीठ ने राजस्थान सरकार के राशन सामग्री के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता संबंधी आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव और प्रमुख खाद्य सचिव को नोटिस देकर इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह आदेश तैयब खान की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया कि जब लोगों के पास राशन कार्ड हैं तो आधार कार्ड की क्या जरुरत है। राशन कार्ड भी सरकार ने बनाया है, वो भी दस्तावेजी जांच के बाद। प्रदेश में आज भी बहुत बड़ी जनता के बीच आधार कार्ड नहीं है और राशन कार्ड के चलते इसे बनाने की जरुरत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में आधार कार्ड की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया है और ना ही जरुरी सेवाओं में जरुरी बताया है। राजस्थान सरकार ने 24 अप्रेल को आदेश जारी किया है, जिसमें राशन सामग्री लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से बहुत से परिवारों को नुकसान पहुंचा है। उन्हें राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। यह आदेश गलत है। इस पर रोक लगाते हुए खारिज किया जाए।

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