जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती- 2016 में गणित विषय की होने वाली काउन्सलिंग में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी सचिव और शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश राकेश चन्द्र व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 13 जुलाई 2016 को गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता के कट ऑफ से अधिक अंक है। इसके बावजूद उन्हें यह कहते हुए काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा कि उन्होंने भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद बीएड उत्तीर्ण की है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती का परिणाम जारी होने से पहले बीएड उत्तीर्ण कर ली थी। ऐसे में उन्हें चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को काउन्सलिंग में शामिल करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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