जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक प्रकरण लंबित होने का हवाला देकर अभ्यर्थी को कॉन्सटेबल पद पर नियुक्ति नहीं देने को गलत मानते हुए दो माह में नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को सभी नोशनल परिलाभ भी अदा करने को कहा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश चेतन जैफ की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कॉन्सटेबल भर्ती-2008 में भाग लिया था। विभाग की ओर से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद याचिकाकर्ता का चयन कर लिया गया, लेकिन उसे यह कहते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया कि उसने आने आवेदन पत्र में आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी। जिसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार के समय आपराधिक प्रकरण की जानकारी दी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को दो माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
































