– जीआरपी गैंडा सींग मामला
जयपुर। गैंडा सींग मामले में एक आरोपी की ओर से पेश किये गये इस्तगासे पर कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करने पर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट रेलवे ने जीआरपी थानाधिकारी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हुए आदेश की प्रति एसपी जीआरपीए अजमेर को भी भेजी है। आदेश के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करना आईपीसी की धारा 166 एवं 166 ए के तहत अपराध माना गया है। आरोपी शंकर साव ने परिवाद पेश कर कहा था कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। कोर्ट ने 21 दिसंबरए 2०16 को आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। जीआरपी थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

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