डेढ करोड रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी का मामला, दिल्ली के व्यवसायी राजीव मोदी को कोर्ट ने 3 साल के लिए भ्ोजा जेल
जयपुर। कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में नीमराना.अलवर की मैसर्स पराक्रम टैक्नो फैब कम्पनी के तत्कालीन एमडी राजीव मोदी निवासी कालकाजी नई दिल्ली को ट्रायल कोर्ट से 17 अक्टूबरए 2०15 को मिली तीन साल की जेल एवं 2 लाख रुपए के जुर्मानें की सजा के आदेश को एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में जज मशरुर आलम खान ने शनिवार को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अपील कोर्ट ने सजा भुगताने के लिए व्यवसायी राजीव मोदी को जेल भी भ्ोज दिया। आरोपी की ओर से कोर्ट में वकील एस एस होरा ने पैरवी की।
मामले के अनुसार आरोपी फर्म शत.प्रतिशत निर्यातोन्मुखी विदेश से कच्चा माल लाकर कपडे बनाकर निर्यात करने का काम करती थी। अभियुक्त ने उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क में छूट प्राष् कर 1994 में मशीन और माल आयात किया। शर्तो के तहत उसे माल पांच साल में बनाकर निर्यात करना था। लेकिन फर्म ने ना तो तय अवधि में माल निर्यात किया और ना ही लाईसेंस की अन्य शर्तो की पालना की। विभाग ने अभियुक्त राजीव मोदी पर 14777421 रुपए की कस्टम ड्यूटी डिमाण्ड कन्फर्म की थी एवं कंपनी पर 5० लाख रुपए की शास्ति लगाई थी। उपरोक्त राशि जमा नहीं कराने पर केन्द्गीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से अदालत में 2००7 में अभियुक्तों के खिलाफ परिवाद पेश किया गया था।