फर्जी दस्तावेजों से 1.38 करोड़ रुपए का बैंक से ऋण लेने का मामला, पंजाब नेशनल बैंक के दो बैंक प्रबंधकों व मां बेटे को  जेल
जयपुर । मां-दुर्गा नाम से डेयरी का संचालन कर बिना भ्ौंसें लाए, मिथ्या बीमा एवं पशु प्रमाण पत्र बनाकर मालवीय नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 4० लाख रुपए का त्रण लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में सीबीआई मामलों की कोर्ट-एक में जज निर्मल सिंह मेड़तवाल ने अभियुक्त सीनियर बैंक प्रबंधक राध्ोश्याम मर्दा, बैंक प्रबंधक लल्लू लाल मीणा, प्रोपराईटर सिद्ध कंवर एवं उसके बेटे मुख्य अभियुक्त मान्धाता सिंह निवासी निवारू रोड जयपुर को 3 साल की जेल व कुल 35००० रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

इस मामले में मान्धाता सिंह 31 दिसम्बर, 2०13 से निरन्तर जेल में है। लेकिन अन्य दो मुकदमे लम्बित होने से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। मान्धाता ने स्वयं की डेयरी श्री सिद्धि डेयरी को 58 लाख रुपए व बहन दुर्गा कंवर के नाम से डेयरी बनाकर 4० लाख रुपए कुल 1.38 करोड़ रुपए का उक्त ब्रान्च से ऋण लिया था। उपरोक्त मामले में सीबीआई अलग-अलग 3 एफआईआर दर्ज कर चालान पेश किए थ्ो। उपरोक्त अपराध में सीबीआई और अदालत ने बैंक अफसरों को भी बराबर का अपराधी माना है। अदालत में सीबीआई की ओर से पीपी चन्द्रश्ोखर अग्रवाल ने पैरवी की।

 

 

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