नई दिल्ली। देश के चर्चित मालेगांव में बम धमाकों में आरोपी ले.कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को श्रीकांत को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश आर.के.अग्रवाल की पीठ ने कर्नल पुरोहित की अर्जी मंजूर की। कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति देश के बाहर नहीं जाएंगे और ना ही मामले व गवाहों को प्रभावित करेंगे।
गौरतलब है कि करीब एक दशक पहले कर्नल पुरोहित व उनके साथियों पर मालेगांव में बम धमाके के आरोप लगे। धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी। पुरोहित नौ साल से जेल में है। दूसरे साथी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। इन पर आरोप है कि मालेगांव समेत देश के कई अन्य हिस्सों में इन्होंने षड्यंत्र रचते हुए बम धमाके करवाए। एनआईए की जांच में हिन्दु टेरेरिज्म बताते हुए इन्हें आरोपी बनाया था।