जयपुर. उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को चार्जशीट की हिन्दी कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। आरोपियों की ओर से लगाई गई एप्लिकेशन को आज एनआईए की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया। वहीं, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज व वीडियो उपलब्ध करवाने के मामले में अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी। आरोपियों की तरफ से आज कोर्ट इस बाबत एप्लीकेशन लगाई गई थी। वहीं, आज एनआईए की विशेष अदालत में सभी 9 आरोपियों को पेश किया गया था। सभी को अजमेर जेल से कड़ी सुरक्षा में जयपुर कोर्ट में लाया गया। अब मामले में 26 जुलाई को चार्ज बहस होगी। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। आज एनआईए की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने और आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिन्हाजुल हक ने पैरवी की। कन्हैयालाल की हत्या के मामलें में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 11 आरोपियों मोहसीन,आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था। जिस पर एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षडयंत्र सहित यूएपी एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। गौरतलब है कि कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। कोर्ट में चार्जशीट में लगाए गए आरोपों (धाराओं) को लेकर चार्ज फ्रेम बहस ualr है। इसमें NIA की ओर से अपॉइंट वकील (टीपी शर्मा) आरोपियों पर लगाई गईं धाराओं की पैरवी करते हैं। इस दौरान सभी आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील को जो अनुचित लगता है, वे उन धाराओं की खिलाफत करते हैं। बहस पूरी होने के बाद बाद कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। आरोपियों को उन पर लगाए गए आरोप धाराओं के साथ सुनाए जाते हैं। इसे ही चार्ज फ्रेम बहस पूरी होना कहते हैं। इसके बाद मुख्य ट्रायल शुरू हो जाता है।

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