Black law

जयपुर। हिम्मत नगर में निर्माणाधीन मकान को नगर निगम के सील करने, एमएम-4 कोर्ट के सील मुक्त करने तथा आदेश के खिलाफ की गई अपील को एडीजे-12 जयपुर मेट्रो कौशल सिंह ने मंगलवार को खारिज कर दिया। मीमो ऑफ अपील में नगर निगम की ओर से निचली कोर्ट के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने पर अपील कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह न्यायपालिका की कार्यश्ली पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है।

परिवादी विक्रम जैन निवासी प्रधानमार्ग-मालवीय नगर, जयपुर को संरक्षण देने के आरोप पर अपील कोर्ट ने आदेश में कहा कि विधि की नजरों में उपरोक्त अपराध क्षम्य नहीं है। कोर्ट ने अफसरों को हिदायत दी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। विक्रम जैन के एडवोकेट विनीत शर्मा ने बताया कि उपरोक्त अपील निगम के मोती डूंगरी जोन के उपायुक्त अशोक कुमार सांखला ने दायर की थी। एमएम-4 कोर्ट ने एक दिसम्बर, 2०18 को परिवादी के भवन को सील मुक्त करने के आदेश दिए। बाईलॉज के अनुरूप निर्माण करने पर भी निगम ने 3 अगस्त, 2०17 को सील किया था।

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