जयपुर। 11 अक्टूबर, 2००7 को अजमेर दरगाह में हुए बम विस्फोट मामले में भरूच-गुजरात से 26 नवम्बर, 2०18 को गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेश नायर के खिलाफ एनआईए ने मंगलवार को सीबीआई कोर्ट-एक में चालान पेश कर दिया। एनआईए ने नायर को बम की सप्लाई करने का आरोपी माना है तथा गिरफ्तारी से पूर्व 2 लाख रुपए का ईनाम भी घोषित कर रखा था।

प्रकरण में सीबीआई ने 6 अप्रेल, 2०11 को अलग से एफआईआर दर्ज कर स्वामी असीमानन्द सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च, 2०17 को आरोपी भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी तथा अन्य को बरी कर दिया था। इस मामले में अब भी आरोपी संदीप डांगे और रामचन्द्र कलसांगरा फरार हैं, जिन पर भी ईनाम घोषित है। मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नायर की जेसी अवधि भी 14 फरवरी तक बढ़ा दी।

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