Rape case
rape case

जयपुर। प्रागपुरा थाना इलाके में ग्राम दांतिल में पानी टंकी से पानी लेने गई 6 वर्षीय बालिका के साथ 25 जून, 2०16 को छेड़छाड़ करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू सोनी को पोस्को मामलों की विश्ोष अदालत में जज प्रहलाद राय शर्मा ने सोमवार को दस साल के कठोर कारावास तथा 2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। इस संबंध में माता-पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी 8 वर्षीय चचेरे भाई के साथ सार्वजनिक टंकी पर पानी भरने गई थी। जहां अभियुक्त ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। मासूम पीड़िता व मासूम चचेरे भाई ने कोर्ट में हाजिर होकर बयान दिए और आरोप दोहराए। अदालत में स्पेशल पीपी ए.डी. मूलवानी ने बताया कि अभियुक्त ने दोनों बच्चों को डरा कर जोहड़े में फैंकने की धमकी दी थी।

LEAVE A REPLY