High court issues notice to Khanna Municipal Corporation, Punjab's local body

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग और खन्ना नगर निगम को नोटिस जारी किया। डेंगू से हुई दो मौतों के लिए दस-दस लाख रुपये के मुआवजे के दावे वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता की पीठ ने बलराम कुमार बल्ली और उनकी रिश्तेदार भारती की तरफ से दायर संयुक्त सिविल रिट याचिका पर 18 दिसम्बर के लिए नोटिस जारी किया। दोनों खन्ना के निवासी हैं और भारती विशाल बल्ली की विधवा हैं।

याचिकाकर्ताओं ने बलराम के बेटे ललित और भारती के पति विशाल की क्रमश: 18 जुलाई 2015 और 11 सितम्बर 2015 को डेंगू के कारण हुई मौत के कारण प्रतिवादियों से दस-दस लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि खन्ना नगर निगम ने एहतियाती उपाय नहीं किए और पंजाब नगर निगम अधिनियम 1911 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपना कर्तव्य नहीं निभाया जो निवासियों को पेयजल की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। इसने अपने क्षेत्र के तहत लोगों के घरों और गलियों को भी मच्छरों से मुक्त नहीं किया।बलराम की अगस्त 2015 में की गई शिकायत के आधार पर खन्ना के एसएमओ ने एक टीम का गठन किया जिसने इलाके का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने कहा था कि इलाके की स्थिति के कारण कई तरह के रोग फैले होंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रतिवादी डेंगू के कारण हुई दोनों मौत के लिए मुआवजा दें।

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