Blacklist case

जयपुर। 24 साल पहले समाज कल्याण विभाग दौसा में भ्रष्टाचार कर दिव्यांगों की सहायतार्थ उपकरण मुहैया कराने के करीब 3 लाख रुपए के बजट का गबन करने वाले समाज कल्याण अधिकारी, दौसा कार्यालय के तत्कालीन एलडीसी-स्टोर कीपर रामखिलाडी मीणा को एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-एक में जज बलजीत सिंह ने एक साल की सश्रम जेल एवं 1० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।

मामले में मुख्य अभियुक्त रहे तत्कालीन जिला परीविक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी अंसार अहमद नकवी की टàायल के दौरान मौत हो गई। साथ ही कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों विनय खण्डेलवाल एवं अमर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार व्यास ने कोर्ट को बताया गया कि 5 नवंबर 1996 को एसीबी को गु’ सूचना मिली थी कि समाज कल्याण कार्यालय, दौसा को 81 दिव्यांगों को सिलाई मशीन सहित अन्य उपकरण मुहैया कराने थे। विभाग की ओर से की गई ऑडिट में आया कि अभियुक्त ने लाभार्थियों को किसी तरह के उपकरण नहीं दिए और भुगतान उठा लिया। जिससे राजकोष को करीब तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ

 

 

 

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