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जयपुर। जयपुर के बड़ी चौपड़ के पास बीएसएनएल के ऑफिस को लेकर नियम विरुद्ध एवं मनमाना आदेश देने के मामले में एडीजे-6 जयपुर मेट्रो मीना अग्रवाल ने देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त महेन्द्र कुमार देवतवाल एवं सहायक आयुक्त (सम्पदा अधिकारी) राजीव कुमार पाण्डे को अवमानना नोटिस जारी कर 7 जुलाई तक जवाब मांगा है। इस संबंध में बीएसएनएल के प्रभारी अधिकारी एवं एसडीओ एम.एस. यादव ने अदालत में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता रूपनारायण यादव ने कोर्ट को बताया कि 1० जुलाई, 1995 को देवस्थान विभाग ने प्रार्थी को बेदखल करने और किराया देने के आदेश दिए। प्रार्थी ने आदेश को डीजे कोर्ट में चुनौती दी। 9 अगस्त, 1996 को एडीजे-6 कोर्ट ने सम्पदा अधिकारी देवस्थान विभाग के आदेश को अपास्त कर दिया। विभाग ने आदेश की अपील नहींे की। लेकिन विभाग के अधिकारी महेन्द्र देवतवाल ने सम्पदा अधिकारी के समक्ष बेदखली और बकाया किराया वसूली की अर्जी पेश कर दी। पूर्व के आदेशों की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी राजीव पाण्डे ने 16 दिसम्बर, 2०16 को अर्जी स्वीकार कर बीएसएनएल को सम्पत्ति खाली करने और बकाया किराया अदा करने का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थी के 1996 एवं हाईकोर्ट के 2००5 के आदेश की प्रतिलिपि देने के बाद भी विभाग ने मनमाना आदेश वापस नहीं लिया। जो कोर्ट की अवमानना है। बीएसएनएल ने पुन: कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 4 मार्च, 2०17 को एडीजे-6 कोर्ट ने राजीव पाण्डे के 2०16 के आदेश को रद्द कर दिया। बीएसएनएल ने अब दोनों अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है जिस पर नोटिस जारी हुए हैं।

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