Terrorist
जयपुर। राष्ट्र विरोधी और आतंकी गतिविधियों में दोषी करार दिए गए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े आठ सदस्यों की सजा पर फैसला बुधवार को दोपहर में सुनाया जाएगा। अपर जिला व सत्र न्यायालय क्रम सत्रह जयपुर महानगर कोर्ट सभी आठो आतंकियों को भारत में आतंकी घटनाओं का षड्यंत्र रचने, विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप अधिनियम की धाराओं, आतंकी योजनाओं के लिए फंड एकत्र करने और आतंक फैलाने की साजिश का दोषी माना गया है। आठ आरोपियों में से तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाकिस्तानी निवासी असगर अली उर्फ विजय, शकरउल्ला उर्फ मोहम्मद हनीफ व मोहम्मद इकबाल उर्फ दीसा निवासी के साथ राजस्थान के उनके सहयोगी बाबू उर्फ निशाचन्द्र अली, पवन पुरी उर्फ राजा, अरुण जैन, काबिल खां, हाफिज अब्दुल मजीद को दोषी करार कर चुकी है। दोपहर में इन्हें सजा सुनाई जाएगी। कड़े सुरक्षा घेरे में आठो आतंकियों को कोर्ट में लाया जा चुका है।
– जेल से अंजाम दे रहे थे आतंकी षड्यंत्र को
एटीएस राजस्थान को राजस्थान में लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के सक्रिय होने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने की सूचना मिली थी। पड़ताल में सामने आया कि जेल में बंद लश्कर आतंकी पाकिस्तान निवासी असगर अली, शकरउल्ला व मोहम्मद इकबाल राजस्थान और देश में लश्कर की स्लीपर सेल बना रहे हैं और वे देश में आतंकी योजनाओं का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस सूचना पर एटीएस ने कार्रवाई करते हुए तीन पाकिस्तानी नागरिकों के साथ उनके पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनके पास सामरिक महत्व की सूचनाएं, पैसे और आतंकी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किए। सभी आरोपी राजस्थान में लश्कर ए तैयबा की स्लीपर सेल बनाने में लगे हुए थे। वे आतंकी गतिविधियों के लिए फंड एकत्र करते थे।

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