Court rejected

जयपुर। कृषि कार्य करने की कह कर ट्रैक्टर का बीमा करवा कर उसका व्यावसायिक उपयोग कर बीमा शर्तो का उल्लंघन करने तथा चोरी होने के बाद क्लेम खारिज करने पर जयपुर जिले की स्थाई लोक अदालत ने इसे न्यायोचित नहीं मानते हुए बीमा कम्पनी को नोन स्टेण्डर्ड बेसिस पर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

स्थाई लोक अदालत ने आदेश में विपक्षी बीमा कम्पनी दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी पर 1० हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए चोरी हुए बीमित वाहन के 3,2०,2०० रुपए की क्षतिपूर्ति मय 2० सितम्बर, 2०14 से अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थिया गुल्ली देवी पत्नी नारायण जाट निवासी गोविन्दपुरा-बासडी, जयपुर को अदा करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार प्रार्थिया का बीमित ट्रैक्टर चोरी होने पर बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन के कारण उसका दावा क्लेम खारिज कर दिया गया था। कम्पनी का कहना था कि कृषि कार्य के लिए बीमित था लेकिन वाहन में ट्रॉली जोडकर व उसमें बजरी भरकर वाणिज्यिक प्रयोग में लिया जा रहा था।

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