जयपुर, 27 जुलाई। प्रदेश के व्यापारी अब केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों को संशोधित रूप में 31 दिसम्बर, 2021 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) विनियम, 1957 के तहत प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों के निरस्तीकरण अथवा बकाया घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
श्री गहलोत ने डीलर्स द्वारा प्रस्तुत सीएसटी घोषणा-पत्रों में त्रुटि की स्थिति में उनको संशोधित रूप में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव तथा तत्संबंधी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में व्यापारियों को राहत देने के लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में इस आशय की घोषणा की थी। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व में व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य संवर्धित कर (वैट) से संबंधित त्रुटिपूर्ण घोषणा-पत्रों में वांछित संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर की गई है।

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