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जयपुर। परिवादी को यूनिक स्विस पेरिस डिलाईट पैकेट टयूर का ऑफर देकर अवैध रूप से 2,52,970 रुपए वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता कोर्ट जयपुर-प्रथम ने विपक्षी मेक माई ट्रिप इण्डिया प्राइवेट इण्डिया का सेवा दोष मानते हुए उपरोक्त राशि 2,52,970 रुपए एवं अदायगी तक उपरोक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उपभोक्ता कोर्ट ने कम्पनी पर 31 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है।

इस संबंध में विजेन्द्र माथुर निवासी शास्त्री नगर जयपुर ने अदालत में परिवाद दायर किया था। परिवादी के अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कम्पनी ने प्रति व्यक्ति 59,990 रुपए प्लस 459 यूरो का खर्चा बताते हुए 21 से 23 जून 2013 तक के लिए विमान से जाना बताया था। परिवादी ने 3 व्यक्तियों की सीट बुक कर 25 मई को 6० हजार रुपए जमा करा दिए। बाद में परिवादी से कुल 2,52,970 रुपए वसूल कर विदेश भ्रमण कैंसिल कर दिया। स्विस एम्बेसी ने यात्रियों के रुकने का स्थान विश्वसनीय नहीं मानते हुए एवं घूमने का उद्देश्य प्रकट नहीं करने के कारण वीजा देने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी कम्पनी की मानी है। आदेश में कहा है कि 19 अगस्त, 2013 को इसकी सूचना मिलने पर भी 20 अगस्त को श्ोष राशि 1,92,970 की मांग करना निश्चित तौर पर कम्पनी की नीयत में खोट को दर्शाता है। होलेडे पैकेज ब्रोशर के अनुसार राशि रिफण्ड नहीं होने की शर्त पर कोर्ट ने कहा कि परिवादी ने यात्रा निरस्त नहीं की है। कम्पनी अपनी गलती के लिए परिवादी को कतई उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। परिवादी को राशि नहीं लौटाना गंभीर सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का घोतक है।

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