जयपुर। सांगानेर की ग्राम पंचायत अजयराजपुरा में मकान का पट्टा देने की एवज में 1० अगस्त को 2० हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी वीर कृष्ण मीणा और रोजगार सहायक संतोष चौधरी की जमानत अर्जी मंगलवार को एसीबी कोर्ट-एक में जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। इस संबंध में पीड़ित सुरेश ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। विकास अधिकारी ने सुरेश से 5० हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। अदालत में एसीबी की ओर से पीपी महेन्द्र कुमार व्यास ने जमानत का विरोध किया।

LEAVE A REPLY