Chief Minister Vasundhara Raje
Chief Minister Vasundhara Raje-cabinet

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2016 के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए अभिभावक-अध्यापक परिषद के माध्यम से फीस निर्धारण, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सृजन, 21 जनवरी से प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना शिविरों को फिलहाल स्थगित करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2016 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। नियमों के तहत विद्यालय स्तर पर अभिभावक-अध्यापक परिषद (पेरेन्ट-टीचर एसोसिएशन) का गठन किया जाएगा। अभिभावक-अध्यापक परिषद की बैठक में अभिभावकों की ओर से आए आवेदनों के आधार पर लाॅटरी के माध्यम से 5 अभिभावकों का चयन विद्यालय स्तरीय फीस समिति के लिए किया जाएगा। परिषद में स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों के प्रतिनिधि भी होंगे। प्रबंधन द्वारा फीस के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर विद्यालय स्तरीय समिति विचार कर उचित फीस का निर्धारण करेगी। समिति की बैठक में कम से कम चार सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। इनमें से कम से कम दो सदस्य अभिभावकों की ओर से होना आवश्यक होगा। विद्यालय स्तरीय समिति द्वारा किए गए फीस निर्धारण के निर्णय के विरुद्ध अपील खण्डीय फीस विनियामक समिति के समक्ष की जा सकेगी। इससे आगे भी सम्भागीय एवं राज्य स्तर पर अपील का प्रावधान किया गया है। बैठक में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम-1973 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने की बजट घोषणा के अनुरूप 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के पद सृजित कर सीधी भर्ती की जा सकेगी। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने 21 जनवरी से प्रस्तावित मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना शिविरों को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय किया है। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने अर्नस्ट एण्ड यंग की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड की कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600-600 मेगावाट क्षमता की इकाई 1 एवं 2 के प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विनिवेश को मंजूरी दी। राज्य में अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों को निरसित करने के क्रम में केबिनेट ने 235 विनियोग अधिनियमों के निरसन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले 248 अप्रचलित कानूनों को निरसित किया गया था।

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