जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम के कमिश्नर विजय पाल सिंह, विद्याधर नगर निगम जोन उपायुक्त प्रियव्रत चारण, भूखण्ड मालिक रामस्वरुप मीणा समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने सीकर हाउस निवासी याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद शर्मा की अवमानना यायिका पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद के अधिवक्ता सारांश सैनी ने याचिका में बताया कि अप्रार्थी रामस्वरुप मीणा, उसके बेटे सोहन लाल, मनमोहन, राहुल, रवि समेत अन्य ने सीकर हाउस कपड़ा मार्केट स्थित भूखण्ड संख्या 74, 74ए और 74बी में नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही पांच मंजिला अवैध निर्माण कर लिया। सेटबैक भी नहीं छोड़ा गया। पड़ौसी जगदीश प्रसाद ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए याचिका लगाई, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 नवम्बर, 2019 को सीकर हाउस कपड़ा मार्केट स्थित भूखण्ड संख्या 74, 74ए और 74बी में यथास्थिति के आदेश दिए। कंटेम्प याचिका में बताया कि कोर्ट आदेश के बाद भी भूखण्ड मालिकों ने निर्माण कार्य नहीं रोका और अवैध निर्माण में लिप्त रहे। इसकी शिकायत नगर निगम आयुक्त, जोन उपायुक्त विद्याधर नगर, पुलिस कमिश्नर, एसीपी कोतवाली और थानाधिकारी संजय सर्कल को की गई, लेकिन अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा है। आदेश की अवहेलना की जा रही है।