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वैशाली नगर थाने में रिश्वत लेने का मामला
जयपुर। लड़ाई-झगड़े में राजीनामा होने के बाद भी मुकदमा दर्ज कर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए 2० हजार रुपए की रिश्वत मांगने तथा 7 हजार रुपए की रिश्वत लेते 28 नवम्बर, 2०17 को रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए वैशाली नगर थाने में तत्कालीन हैड कांस्टेबल व जांच अधिकारी रामावतार गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा-कोटपूतली तथा रिश्वत राशि के साथ पकड़े गए कांस्टेबल लालचंद गुर्जर निवासी गांव हरसोरा अलवर के खिलाफ एसीबी ने 13 दिसम्बर को अदालत में चालान पेश कर दिया।

दोनों के खिलाफ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम डॉ. नितिनदीप बलग्गन ने 4 अक्टूबर 2०17 को ही अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी थी। जांच अधिकारी नीरज गुरनानी ने नरेन्द्र भादू को अपराध में शामिल नहीं माना। इस संबंध में आरकेपुरम, सिरसी रोड निवासी गजानंद सिंह ने 22 नवम्बर, 2०17 को एसीबी में शिकायत दी थी कि एक नवम्बर को शराब की दुकान पर सेल्समैन से झगड़ा हो गया था।

पीसीआर ने वैशाली नगर थाने में पहुंचा दिया। 4 हजार रुपए देने पर सेल्समैन से समझौता हो गया था। 3 दिन बाद हैड सिपाही रामावतार कसाना ने सेल्समैन से रिपोर्ट लिखवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया एवं नरेन्द्र भादू के मार्फत 2० हजार रुपए की रिश्वत मांगी। 22 नवम्बर को शिकायत का सत्यापन किया और 28 नवम्बर को दोनों को एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

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