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जयपुर । मुहाना थाने में दर्ज मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं कर एफआर देने के बदले 1० हजार रुपए एवं बढिया सा मोबाईल फोन की रिश्वत मांगने के आरोप में फरार हैड कांस्टेबल राम बहादुर सिंह निवासी करतारपुरा-जयपुर की अग्रिम जमानत अर्जी एसीबी मामलों की विश्ोष अदालत में जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। अभियुक्त के खिलाफ सांगानेर निवासी हिमांशु जैन ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। एसीबी ने 5 मई, 2०16 को सत्यापन भी कर लिया था, लेकिन ट्रेप की सूचना लीक हो जाने से हैड सिपाही को रंगे हाथ नहीं पकड़ा जा सका था। सत्यापन के समय की गई बातचीत रिकार्ड के अनुसार मांग को प्रमाणित मानते हुए एसीबी ने उसे मुलजिम माना है। इस मामले में परिवादी ने थाने के प्रताप सिपाही पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। राममबहादुर ने एसीबी को अपनी आवाज का नमूना देने से भी इंकार कर चुका है।

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