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धौलपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के 1252 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की है। अब इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और उनके लिए अतिरिक्त पद सृजित कर शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाएगी। डाॅ. चतुर्वेदी ने मंगलवार को धौलपुर सर्किट हाऊस में मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन अतिरिक्त पदों के सृजन से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडे़। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि एसबीसी के जिन अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन 9 दिसम्बर, 2016 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गेेेत नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि एसबीसी के लिए नया कानून पारित होने तक राज्य सरकार इस वर्ग के अभ्यर्थियों को भविष्य में होने वाली नियुक्तियों एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि अब विभिन्न वर्गो के अभ्यर्थियों के नियुक्ति की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ होगी।
डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे विशेष पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और एसबीसी आरक्षण के लिये विधानसभा में वापस नया विधेयक लाया जायेगा। इसके लिए गठित किया गया अध्ययन दल पांच संभागों का दौरा कर चुका है और शेष संभागों का दौरा शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट सौंपेगा।

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