Lodha Commitee

जयपुर। आपराधिक मामले में मदद के बहाने दलाल के जरिए 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए सीकर के दातारामगढ़ थाने में एएसआई बाबूलाल मीणा की जमानत अर्जी एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने गंभीर आरोप बताते हुए अजी खारिज की। अन्य आरोपी मोहनलाल परसवाल ने जमानत अर्जी नहीं लगाई है। वहीं एक आरोपी सिपाही मनोहर लाल मीणा फरार है। इस संबंध में पीडि़त श्रवण लाल ने एसीबी में 80 हजार रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। रिश्वत नहीं देने पर जमीन विवाद से जुड़े मुकदमें में एफआर लगाने की बाबूलाल मीणा ने धमकी दी है। थानाधिकारी के कहने से एक लाख में से 20 हजार रुपए लिए थे। सौदा 80 हजार में तय हुआ। रिश्वत देते हुए एसीबी ने एएसआई को थाना परिसर में धरा।

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