जयपुर। करोडों रुपए के विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार हुए कोटा के अजय शाह और जौनपुर-यूपी के ऋषिराज गुप्ता की जमानत अर्जियां एडीजे-5 कोर्ट में जज पंकज नरुका ने जब्त विस्फोटक पदार्थों की मात्रा अधिक होने एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अजय शाह को एसओजी ने 25 मार्च को एवं ऋषिराज गुप्ता को बाद में गिरफ्तार किया था। ऋषिराज 1 अप्रैल से जेल में है। एसओजी ने 24 मार्च को गलता गेट आबादी इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त कर गोदाम मालिक गिर्राज प्रसाद शर्मा एवं ड्राइवर हंसराज मीणा को गिरफ्तार कर गिरोह का खुलासा किया था।

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