Delhi High Court rejects Swamy's plea in Sunanda Pushkar case

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराये जाने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने स्वामी की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई का विकल्प खुला रखा।

पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई का विकल्प खुला रखते हुए यह नोटिस जारी किया जाता है। न्यायालय सुनंदा की मौत के मामले की, अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली स्वामी की याचिका 26 अक्तूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई कर रहा था। स्वामी ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली में एक पांच सितारा होटल के अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पायी गयी थीं। स्वामी ने सुनंदा की मौत के मामले की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल से कराने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

स्वामी ने दलील दी थी कि पुलिस ने जांच को लगभग दबाने का प्रयास दिया है और आरोपी थरूर ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के शासनकाल में मंत्री रहते हुए और फिर बाद में भी इस जांच में हस्तक्षेप किया।
उच्च न्यायालय ने बिना किसी आरोप के दिल्ली पुलिस और थरूर पर आरोप लगाने के लिए स्वामी और उनके वकील की खिंचाई की थी। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एसआईटी से जांच की मांग वाली स्वामी की याचिका को पिछले साल उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए उसे राजनीतिक हित के चलते किये गये मुकदमे का उदाहरण बताया था।

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