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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह जवाहर सर्किल पर गोल मार्केट बनाने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 19 मई 2012 को राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया था कि वे गोल मार्केट के निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर देंगे। इसके बावजूद जेडीए व राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई जानकारी पेश नहीं की गई। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को गोल मार्केट के निर्माण के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।

याचिका में कहा गया कि जेडीए ने बीस जनवरी 2010 को राज्य सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली के कनाट प्लेस की तर्ज पर शहर के जवाहर सर्किल पर गोल मार्केट का निर्माण करने की अनुमति मांगी, जिसे लेकर राज्य सरकार ने 7 मई 2010 को अधिसूचना जारी कर दी। याचिका में कहा गया कि गोल मार्केट के तहत खुलने वाले चाट बाजार से पक्षी मंडराएंगे, जिसके चलते हवाई जहाजों का आवागमन प्रभावित होगा। इसके अलावा पार्क की भूमि पर बाजार विकसित करना मास्टर प्लान के प्रावधानों के खिलाफ है।

 

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