High Court

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 के लेवल प्रथम में बीएसटीसी के द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश अनिता जांगिड व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रांरभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 12 अप्रैल को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब बीस हजार पदों के लिए आवेदन मांगे। भर्ती विज्ञापन के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी थी। याचिकाकर्ता बीएसटीसी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। ऐसे में उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। जबकि पूर्व की भर्ती में बीएसटीसी अध्ययनरत अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। ऐसे में इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

 

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