नई दिल्ली। बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दोनों कांग्रेस नेताओं को राहत देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्वामी ने इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी से कुछ दस्तावेज मांगने की गुहार की गई थी। याचिका खारिज होने से अब कांग्रेस को कोई दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। स्वामी ने कांग्रेस से कुछ बैलेंस सीट और इनकम टैक्स के दस्तावेज मांगे थे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 फरवरी तय की है। इस तारीख पर स्वामी मामले से जुड़े गवाहों की सूची पेश करेंगे। गौरतलब है कि स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड समूह की प्रॉपर्टी को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करने और खुद के नाम करने के आरोप लगाते हुए 2012 में मामला दर्ज करवाया था। इस समूह की देश भर में करीब दो हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है। स्वामी ने कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड समूह की सम्पत्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए। इस पर कोर्ट ने 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं को सम्मन से तलब किया था। इस मामले में ये सभी नेता जमानत पर है। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की।

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