जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव और डीएलबी निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती-2012 में चयन के बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति क्यों नहीं दी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि वर्ष 2012 की भर्ती के पदों को वर्ष 2018 की भर्ती में कैसे शामिल किया गया है। न्यायाधीश वीके व्यास की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश मंजू व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं का वर्ष 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती में चयन हो चुका है। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने के बजाए उन पदों को वर्ष 2018 की भर्ती में शामिल कर लिया गया। जिसके चलते चयन होने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को पुनरू चयन प्रक्रिया में शामिल होना पड़ रहा है। याचिका में गुहार की गई है कि उन्हें वर्ष 2012 के पदों पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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