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नयी दिल्ली. मानव तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक नया विधान लाने पर विचार कर रही है जिसमें पीड़ितों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास एवं अपराधियों को दंडित करने सहित तमाम प्रावधान प्रस्तावित है । लोकसभा में अशोक कुमार के सवाल के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार मानव तस्करी की रोकथाम के लिए नया विधान लाने पर विचार कर रही है।

लोगों की तस्करी पर प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इसे रोकना, तस्करी के पीड़ितों की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास प्रदान करना है । इससे संबंधित या अनुषांगिक मामलों के लिए अपराधियों को दंडित करना है।

मंत्री ने यह भी बताया कि इसमें अपराधों की रोकथाम एवं जांच तथा तस्करी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह समन्वित संस्थागत तंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित कानून के तहत दंडनीय अपराधों के दोषियों की संपत्ति जब्त करने तथा कुर्क करने का प्रावधान है ।

इसके अलावा यह मानव तस्करी के कुछ नए रूपों को गंभीर या अन्यथा के रूप में परिभाषित करता है तथा इसके पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक सर्मिपत पुनर्वास के निधि के गठन का प्रस्ताव करता है।

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