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कानपुर। लव जिहाद के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने दस साल की सजा दी है। लव जिहाद में सजा का यह पहला मामला है। कानपुर की जिला अदालत ने आरोपी जावेद को दस साल की सजा सुनाते हुए तीस हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है। हर्जाने की रकम में से बीस हजार पीडिता को दिलाए है।

मामले के अनुसार 15 मई, 2017 को जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के एक युवक मिला। उसने खुद को हिन्दू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया। दोनों में प्रेम संबंध हुए और शादी का झांसा देकर जावेद किशोरी को घर से भगा ले गया। बेटी के लापता होने पर पिता ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके बयान लिया। बयान के बाद पोस्को एक्ट, दुष्कर्म में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। पीडि़ता ने मजिस्ट्रेट को बयान में बताया कि जावेद ने खुद को हिन्दु बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की। शादी का झांसा देकर वह भाग ले गया। घर पर पहुंची तो उसने अपना धर्म मुस्लिम बताकर निकाह करने का दबाव बनाया। उसने निकाह करने से इनकार कर दिया। जावेद ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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