मां नेहा गोयल और उसकी बेटी माही.

जयपुर। पुत्र की चाह में अपनी ही चार महीने की अबोध बच्ची की हत्या कर उसकी लाश एयरकंडीशनर के आउटर बॉक्स में रख देने के मामले में आरोपी मां नेहा गोयल पर आरोप तय किए गए। 26 अगस्त को उसने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बेटा नहीं होने के कारण उसने यह कदम उठाया था। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-एक की न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी मां नेहा गोयल के खिलाफ हत्या धारा 302 और साक्ष्य नष्ट करने धारा 201 में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने नेहा को आरोप सुनाए तो उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया और मामले में ट्रायल चाही। कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आज से ही अभियोजन पक्ष को गवाही आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। लोक अभियोजक आर.पी. शर्मा ने बताया कि मृतका चार महीने की बच्ची माही के पिता राकेश गोयल को गवाह के लिए तलब किया गया है। नेहा पर आरोप है कि उसने मासूम बेटी माही की हत्या करके उसकी लाश एसी के आउटर बॉक्स में छिपा दी। फिर बच्ची के गायब होने का हंगामा किया। पुलिस ने मामले की तफ्फीश की तो सामने आया कि घर के अंदर और बाहर लगे कैमरे में ऐसी कोई साक्ष्य सामने नहीं आई, जिससे यह साबित हो सके कि माही का अपहरण किया गया है। पुलिस ने मां से पूछताछ की तो उसने माही की हत्या करना कबूल कर लिया और शव एसी के आउटर में छिपा दिया। उसने बच्ची का गला घोंटकर और नाखूनों से गला छलनी करके उसकी हत्या करना कबूला है। बेटी माही पर १६ बार चाकू से भी वार किया। यह कृत्य बेटा नहीं होने के चलते किया। नेहा के पहले से ही एक बेटी है और दूसरी बार भी बेटी होने पर वह अवसाद में थी। हालांकि आरोप तय होने के दौरान नेहा ने बच्ची की हत्या करने से इंकार कर दिया है।

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