delhi. नई दिल्ली में 22 दिसंबर 2018 को हुई माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद् की 31वीं बैठक ने जीएसटी दरों में बदलाव, आईटीसी पात्रता मानदंड, छूट और संबंधित विषयों पर स्पष्टताओं से जुड़े निम्नलिखित निर्णय लिए। आसान रूप से समझने के लिए जीएसटी परिषद् के फैसलों को इस नोट में प्रस्तुत किया गया है। राजपत्र सूचनाओं / परिपत्रों के माध्यम से इन्हें प्रभावी किया जाएगा और इनमें कानूनी शक्ति होगी।
सेवाओं पर छूट / जीएसटी दरों में कमी
1. 100 रुपये से ऊपर के सिनेमा टिकट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की जाएगी और 100 रुपये तक के सिनेमा टिकटों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत होगी।
2. सामान ले जाने वाले वाहनों के तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत की जाएगी।
3. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बेसिक बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता धारकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट मिलेगी।
4. केंद्र सरकार / राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश या आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत संस्था द्वारा स्थापित चिकित्सा प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थानों, पुनर्वास केंद्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पुनर्वास पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को छूट मिलेगी।
5. धारा 51 के अंदर जिन्होंने सिर्फ कर कटौती के उद्देश्य से ही पंजीयन लिया है, सरकारी विभागों / स्थानीय अधिकारियों को जीटीए (माल परिवहन एजेंसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं को आरसीएम के अंतर्गत कर भुगतान से बाहर रखा जाएगा और छूट मिलेगी।
6. केंद्र या राज्य सरकारों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा, अपने उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय संस्थानों से जो ऋण लिए हैं, उनकी गांरटी देकर जो सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, उन पर छूट को बैंकों से लिए ऐसे ऋणों की गारंटी देकर आगे बढ़ाया जा रहा है।
7. द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत सरकार ने जो धार्मिक यात्राएं सुगम की हैं उनके लिए अनिर्धारित/चार्टर उड़ान के जरिए श्रद्धालुओं की हवाई यात्रा पर वही जीएसटी दर लागू होगी जो इकोनॉमी क्लास की दूसरी उड़ानों पर लाग होती है (जो कि 5 प्रतिशत है, इनपुट सेवाओं के आईटीसी को मिलाकर)।
युक्तिकरण
8. संसद और राज्य विधानसभाओं को आरसीएम (रिवर्स चार्ज तंत्र) के अंतर्गत कर भुगतान के संबंध में वही समान कर व्यवहार दिया जाएगा जो केंद्र और राज्य सरकारों को उपलब्ध है।
9. ऐसे सरकारी विभाग जिन्होंने टीडीएस के लिए पंजीकरण लिया है और ऐसी हस्तियां जो कंपोजीशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, इनके अलावा किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (सुरक्षा कर्मियों की आपूर्ति) आरसीएम के दायरे में रखी जाएंगी।
10. एक बैंक को किसी अपंजीकृत कारोबार सहायक (बीएफ) और एक कारोबार संवाददाता (बीसी) को बीसी के एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं आरसीएम के दायरे में रखी जाएंगी।
स्पष्टीकरण
11. स्प्ष्ट किया जाता है कि 31 जनवरी 2018 के प्रभाव से, आईआईएम अधिनियम 2017 के अंतर्गत आईआईएम द्वारा दिए गए डिग्री या डिप्लोमा को जीएसटी से छूट मिलेगी।
12. स्प्ष्ट किया जाता है कि आईएफसी अधिनियम 1958 और एडीबी अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार आईएफसी और एडीबी द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट मिलेगी।
13. पश्चिम बंगाल को स्पष्ट किया जाता है कि इसके छात्रों को परिषद् / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट मिलेगी।
14. स्पष्ट किया जाता है कि ‘तस्वीरों की प्रिटिंग’ सेवाओं के वर्गीकरण की योजना के सेवा कोड “998386: फोटोग्राफिक एवं वीडियोग्राफिक प्रोसेसिंग सेवाओं” के दायरे में आती है और 18 प्रतिशत जीएसटी दर आकर्षित करती है, न कि “998912: शुल्क या अनुबंध आधार पर रिकॉर्डेड मीडिया की प्रिटिंग और पुनरुत्पादन सेवाओं” के अंदर जो 12 प्रतिशत जीएसटी दर आकर्षित करती है।
15. स्पष्ट किया जाता है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को पंपों और कुंडों का पट्टा देना एक मिश्रित आपूर्ति है और इसके लिए ली जाने वाली लाइसेंस शुल्क वसूली (एलएफआर) पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। ये दर पंपों पर भी लागू है। साज़-सामान के साथ भूमि और भवनों के पट्टे हैडिंग 9972 (रियल एस्टेट सेवाओं) के अंतर्गत आएंगे और 18 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करेंगे।
16. स्पष्ट किया जाता है कि “मुद्रा वितरण और विनिमय योजना” (सीडीईएस) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कर योग्य हैं।
17. स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 11 (3) के अंतर्गत 26.07.2018 के प्रभाव से 12 प्रतिशत जीएसटी दर के साथ मल्टी-मॉडल परिवहन के लिए प्रवेश की संभावना में सिर्फ भारत में एक जगह से भारत में दूसरी जगह माल का परिवहन ही आता है यानी सिर्फ घरेलू मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट।
18. स्पष्ट किया जाता है कि मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले कारोबारी प्रतिष्ठान की प्रकृति ये नहीं तय करेगी कि ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा ऐसी आपूर्ति वस्तुओं की आपूर्ति है या सेवाओं की। बल्कि ये हर आपूर्ति के घटकों पर और इस पर निर्भर करेगा कि ये आपूर्ति एक ‘समग्र आपूर्ति’ या ‘मिश्रित आपूर्ति’ की परिस्थितियों / सामग्री को संतुष्ट करती है क्या।
19. स्पष्ट किया जाता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा खाद्य और पेय पदार्थों की आपूर्ति को जीएसटी से छूट है लेकिन तब जब संस्थान खुद अपने छात्रों, संकाय सदस्यों और स्टाफ को ये आपूर्ति करे। जब ऐसे संस्थानों में किसी ठेका व्यवस्था के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ये आपूर्ति की जाएगी तो उस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।
20. स्पष्ट किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी अपने उपभोक्ताओं से वसूली गई फीस या सेवा शुल्क के पूरे मूल्य पर जीएसटी देने का भागी है चाहे उसे कारोबार सुगमकर्ता या कारोबार संवाददाता के जरिए प्राप्त किया या न किया हो।
21. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को स्पष्टता जारी की जाती है कि लीज़ के साथ सेवाओं के मामले में गोदाम मालिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जहां गोदाम मालिक गोदाम को पट्टे पर देने के साथ-साथ भंडारित खाद्यान्नों का भंडारण और संरक्षण करने की गतिविधियां संचालित करता है, वो कृषि उपज के भंडारण और संग्रहण की सेवा है जिसे जीएसटी से छूट है।